Niradhar Pension Yojana – गुजरात और महाराष्ट्र में निराधार पेंशन योजना चलायी जाती है। इसका पूरा नाम संजय गाँधी विधवा पेंशन योजना या संजय गाँधी निराधार पेंशन योजना है। इस स्कीम में महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की गयी है। निराधार का अर्थ होता है जिसका कोई आधार नहीं हो यानी की जिन महिलाओं के आय का आधार न हो , उनको निराधार पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
आज जानेंगे की निराधार पेंशन स्कीम में कैसे आवेदन होता है और इसका लाभ कैसे मिलेगा।
- Niradhar Pension Yojana Details 2021
- निराधार पेंशन योजना की जानकारी हिंदी में
- Niradhar Pension Benefits – निराधार पेंशन योजना के फायदे
- निराधार पेंशन योजना की पात्रता – Eligibility of Niradhar Pension Yojana
- निराधार पेंशन योजना आवेदन – Apply For Niradhar Pension Yojana
- Niradhar Pension Yojana Documents – निराधार पेंशन के दस्तावेज
Niradhar Pension Yojana Details 2021
Name of Scheme | Niradhar Pension Yojana |
States | Maharashtra and Gujarat |
Type of Scheme | Widow Pension Scheme |
Official website | https://mumbaisuburban.gov.in/scheme/sanjay-gandhi-niradhar-pension-scheme/ |
Beneficiary | Widow Women of Maharashtra and Gujarat |
Benefits | Financial Help of Rs.600 per month |
Authority | Social Welfare Department |
How to apply | Click here to apply |
निराधार पेंशन योजना की जानकारी हिंदी में
निराधार पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गयी एक योजना है। इस पेंशन में विधवा महिलाओं , अनाथ बच्चों , अंधे , विकलांग और अन्य लोगों को पेंशन राशि दी जाती है। पेंशन का विवरण आपको नीचे बताया गया है। निराधार पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद मिलती है जिस से आश्रित परिवार को रहने में कुछ आसानी होती है। यह एक सरकारी योजना है इसलिए इसका फायदा लाभार्थी को सीधा दिया जाता है।
अन्य पेंशन योजनाओ की तरह निराधार पेंशन योजना की जानकरी भी आपको नज़दीकी सरकारी केंद्र पर ही मिलती है।
Niradhar Pension Benefits – निराधार पेंशन योजना के फायदे
निराधार पेंशन स्कीम के लाभ यहाँ दिए गए हैं –
- जिस परिवार में एक पात्र सदस्य है , उसे Rs.600 का फायदा निराधार पेंशन योजना में दिया जाता है।
- जिस परिवार में एक से ज्यादा पात्र सदस्य है उन्हें Rs.900 निराधार पेंशन मिलता है।
- नौकरी ना मिलने तक विधवा पेंशन मिलेगा।
- अगर बच्चे पचीस साल से कम के हैं तो भी निराधार पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- अगर विधवा आवेदक के पास सिर्फ बेटियां है तो वैसे में उनकी शादी या पच्चीस साल की उम्र तक निराधार पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
निराधार पेंशन योजना की पात्रता – Eligibility of Niradhar Pension Yojana
निराधार पेंशन योजना का फायदा किसे मिलेगा ?
- निराश्रित व्यक्ति को
- अंधे व्यक्ति को
- विकलांग (दिव्यांग जन को )
- अनाथ बच्चे
- बड़ी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति
- तलाकशुदा महिलाएं
- परित्यक्त महिलाएं
- वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाएं
- विधवा महिलाएं
- ट्रांसजेंडर आवेदक
इन सभी को संजय गाँधी निराधार पेंशन योजना के लिए पात्र माना गया है।
निराधार पेंशन योजना आवेदन – Apply For Niradhar Pension Yojana
निराधार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
निराधार पेंशन योजना अप्लाई करने का तरीका
- अपने निराधार योजना तालुका में जाएँ
- तहसीलदार से संपर्क करें
- निराधार पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म ले
- जरुरी डॉक्यूमेंट संलग्न करें
- तहसीलदार को आवेदन प्रपत्र जमा करें
- अकाउंट डिटेल्स दे और निराधार पेंशन अप्लाई करे
निराधार पेंशन योजना की अधिक जानकारी आपके तालुका के तहसीलदार द्वारा प्राप्त करें।
Niradhar Pension Yojana Documents – निराधार पेंशन के दस्तावेज
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट जरुरु अटैच करें –
- निवास का प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण
- असमर्थता का प्रमाण पत्र
- बीमारी का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- मोबाइल नंबर इत्यादि