[JOFS Portal] झारखण्ड पुलिस FIR ऑनलाइन दर्ज करें | Check F.I.R. Status & Download Copy

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प्रिया झारखंड वासियों आज हम आपके लिए इस आर्टिकल के जरिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। आज के आर्टिकल के माध्यम से हम आपको झारखंड पुलिस ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा (Jharkhand Police File FIR Online) की जानकारी दे रहे हैं। यदि आप किसी वाद विवाद या झगड़े में पड़ जाते हैं या किसी कारणवश आप झारखंड पुलिस प्रशासन के पास अपनी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं तो आप जेएफएस पोर्टल पर ऑनलाइन एफआईआर (JOFS Portal FIR File Online)दर्ज करवा सकते हैं।

झारखंड राज्य के निवासी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के साथ-साथ झारखण्ड पुलिस एफआईआर स्टेटस (JH Police FIR Status Check Online) भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं तथा जिओ एप्स पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई एफआईआर की डिजिटल कॉपी कॉपी डाउनलोड (Download JH Police FIR Copy Online) करके उपयोग में ला सकते हैं। आज के अपने इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इसी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।

JOFS Portal File JH Police FIR Online

अगर किसी दुर्भाग्यवश आप किसी झगड़े या विवाद में पड़ जाते हैं या फिर आप किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आ जाते हैं तो आपको यह तो मालूम ही होगा कि सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकी दर्ज करवानी होती है। इस प्राथमिकी यानी FIR खुद दर्ज करवाने से झारखंड राज्य का पुलिस प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए एफ आई आर दर्ज करवाना हमारे देश के हर नागरिक का कानूनन अधिकार है। जहां अधिकार आपसे तथा हम से कोई नहीं छीन सकता है।

पहले के समय में लोगों को अपनी एफआईआर दर्ज (File Online FIR) करवाने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते थे। इस प्रक्रिया में काफी धन व समय नष्ट हो जाता था तथा कानूनी कार्यवाही शुरू होने में भी बहुत समय बीत जाता था। लेकिन झारखंड राज्य सरकार अब धीरे-धीरे सभी सेवाओं को डिजिटल रूप में देने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन की सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आप अपनी ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकते हैं उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं तथा उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

जेओएफएस पोर्टल पर झारखंड पुलिस के पास अपनीएफआईआर दर्ज (File FIR JOFS Online Jharkhand Police) करवाने के लिए आपको अब किसी भी चौकी या थाने या पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको बस ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत की पूरी जानकारी F.I.R. में भरनी होगी तथा उसे ऑनलाइन ही जमा करना होगा। आज के हमारे इस आर्टिकल के जरिए हम आपको झारखंड पुलिस ऑनलाइन F.I.R. दर्ज करवाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी एफ आई आर दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़े।

File Online F.I.R / JOFS Portal e-FIR JH Police

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अगर किसी कारणवश भगवन ना करे आपको किसी कानूनी विवाद का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले आपको उसके लिए एफआईआर दर्ज करवानी होगी। झारखंड पुलिस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से F.I.R. फाइल करने की प्रक्रिया हम नीचे प्रदान कर रहे हैं।

  1. JOFS Portal पर जाएँ

    अगर आप भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  2. Complain विकल्प

    आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर बाई तरफ आप “Complain यानी शिकायत” का एक विकल्प दिखाई देगा जिस पर आप को क्लिक करना है।

  3. JOFS FIR Form

    ऊपर बताए गए विकल्प पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर “FIR Form” खुल जाएगा।

  4. जानकारी दर्ज करें

    आप आप हो इस FIR फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे आपकी शिकायत आपका पूरा नाम और पूरा पता, मोबाइल नंबर, शिकायत का प्रकार, शिकायत का विषय तथा उसे संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

  5. FIR जमा करें

    सभी जानकारियों को भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें इसके बाद आपके नंबर पर एक “OTP” आएगा।

  6. शिकायत जमा करें

    अगले पेज में दी हुई जगह पर आपको अपना ओटीपी नंबर दर्ज करना होगा और “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।

तो इस प्रकार ऊपर दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आप झारखंड पुलिस में अपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज (JOFS JH Police FIR File Online) करवा सकते हैं। आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन FIR फाइल (File Online FIR) करवाने के बाद उसका प्रिंट आउट (FIR Printout) अवश्य निकाल लें।

Check Status of JH Police FIR Filed Online

अगर आपने ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करवाई है तो आपको उसका स्टेटस (JOFS Portal e FIR Status) जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको नीचे दी गई चरण दर प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • अपने शिकायत का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले “झारखंड ऑनलाइन F.I.R. सिस्टम पोर्टल / Jharkhand Online FIR System – JOFS” पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको “JOFS FIR Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगला जो पेज खुलेगा उसमें आपको पहले अपना “मोबाइल नंबर” या “ईमेल आईडी” तथा उसके बाद अपनी “कंप्लेंट आईडी (Complaint Id) दर्ज करने के बाद “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप उपरोक्त विकल्प पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको अपने द्वारा दर्ज की गई F.I.R. का स्टेटस (Jharkhand Police FIR Status) ऑनलाइन दिखाई दे जाएगा।

Download FIR Copy Online via JOFS JH Police

ऊपर दिए वाले भाग में हमने आपको अपनी FIR का स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया बता दी है। अब हम आपको नीचे वाले भाग में अपनी एफआईआर की कॉपी डिजिटल (Download FIR Digital Copy) मोड में डाउनलोड करने की प्रक्रिया बता रहे हैं।

अगर आपने झारखंड पुलिस प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी एफ आई आर दर्ज करवाई है तथा उसका प्रिंट आउट (JOFS FIR Copy Printout) निकालना आप भूल गए हैं तो उस दशा में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको नीचे जो प्रक्रिया दे रहे हैं उस के माध्यम से आप ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करने के बाद भी उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड (Download FIR Soft Copy) कर सकते हैं।

  • “झारखंड पुलिस प्रशासन (Jharkhand Police Administration)” की वेबसाइट के द्वारा “एफआईआर की कॉपी डाउनलोड (Download FIR Copy)” करने के लिए सबसे पहले “JOFS पोर्टल” पर जाना होगा।
  • अब आपको अपने “FIR के स्टेटस (FIR Status)” वाले भाग मैं ही फिर से जाना होगा और ऊपर दी गई प्रक्रिया को दोहराना होगा।
  • प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी (FIR Copy) दिख जाएगी जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

आपको बताते चलें कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज (File Online FIR) करवाने के बाद आपको आपके नजदीकी पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस अधिकारी द्वारा मिलने बुलाया जाएगा। पुलिस चौकी में जाकर आपको अपनी पूरी समस्या अधिकारी को बताने होगी जिसके बाद वे इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे।

आपको यह बताते चलें कि आपके द्वारा फाइल की गई F.I.R. में जिस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है पुलिस प्रशासन द्वारा उसे भी थाने में बुलाया जाएगा। झारखंड पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। गजब कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद कोर्ट केस चलेगा। कोर्ट केस में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सजा का प्रावधान है।

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