जनजाति हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS नाम से पंजीयन पोर्टल बनाया है। वहां कोई भी आदिवासी , आदिम जाती कल्याण विभाग में जनजाति प्रोफाइल पंजीयन कर सकता है।
आज आप जानेंगे की हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण कैसे करे।
हितग्राही का मतलब क्या है ?
हितग्राही को हिंदी में लाभार्थी भी कहते हैं। अंग्रेजी या इंग्लिश में हितग्राही का मतलब है beneficiary यानी की वो जिसे किसी योजना का लाभ मिलेगा।
जब कोई सरकारी योजना जैसे आदिम जाती कल्याण विभाग की योजान शुरू की जाती है , तो उस योजना में हितग्राही का पंजीकरण यानी बेनेफिशरी रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्टर होने के बाद पंजीकृत हितग्राही को योजना का फायदा मिलने लगता है।
हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण क्या है ?
हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन या पंजीकरण ट्राइबल वेबसाइट यानि आदिवासी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर किया जाता है। हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन का मतलब है वेबसाइट पर नए हितग्राही का रजिस्ट्रेशन करना।
प्रोफाइल यानी की नया अकाउंट उस हितग्राही के नाम में खोला जाता है। वेबसाइट पर बनाये गए मध्य प्रदेश आदिवासी हितग्राही अकाउंट को उसका प्रोफाइल कहते हैं।
Hitgrahi Profile Panjiyan
मध्य प्रदेश सरकार के ट्राइबल वेबसाइट – https://www.tribal.mp.gov.in/ PMS/ Registration/ BeneficiaryRegistration /PersonalDetail पेज पर नए हितग्राही पंजीकरण फॉर्म को भरना होता है। हितग्राही पंजीकरण एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ जानकारी मांगी जाती है , जो सही होनी चाहिए। आवेदक को चाहिए की वो अपने हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन में सिर्फ वही जानकारी डाले जो आधार कार्ड में हो।

हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कैसे करे ?
हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन MP गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर किया जाता है। पंजीयन शुरू रने के लिए यहाँ क्लिक करे। उसके बाद दिए गए प्रोफाइल बनाने की विधि का पालन करे –
- प्रोफाइल पंजीयन के पहले खंड में अपना व्यक्तिगत विवरण यानी की पर्सनल डिटेल डाले।
- अपने नाम को आधार के हिसाब से अंग्रेजी में डाले।
- अपने जन्म की तारीख और पिता का नाम, जन्म तिथि दर्ज़ करे।
- उसके बाद हितग्राही के एड्रेस को फॉर्म में लिखे।
- हितग्राही प्रोफाइल में मध्य प्रदेश का मूल पता देना आवश्यक है।
- अन्य जानकारी में मोबाइल नंबर , वैवाहिक स्थिति, जाती प्रमाण पत्र क्रमांक फॉर्म में लिखे।
- जिस दिनांक को इ डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जाती प्रमाण पत्र जारी हुआ हो , उस तिथि को लिखे।
- अपना जाती प्रमाण पत्र अपलोड करके वहां सेव कर दे।
- दूसरे खंड में आपको आय की जानकारी और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- आय घोषणा करके के बाद आपको मूल निवासी घोषणा करनी होगी।
- आवेदन के अगले खंड में हितग्राही प्रोफाइल समीक्षा करे और वेरीफाई करके फॉर्म सेव करे।
- हितग्राही पंजीकरण समाप्त करके उसकी रशीद या पावती डाउनलोड कर ले।
इन बारह नियमो का पालन करके आप मध्य प्रदेश हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कर सकते हैं। ध्यान दे की यह पंजीकरण सिर्फ आदिवासी कल्याण विभाग के लिए पात्र लोग ही कर सकते हैं।
Hitgrahi Profile login
जब आप अपने प्रोफाइल का पंजीकरण कर लेंगे तो आप मध्य प्रदेश ट्राइबल पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। हितग्राही प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए आपको https://www.tribal.mp.gov.in/ के होमपेज कर जाना होगा।
- ट्राइबल मप के वेबसाइट पर MPTAAS के लिंक पर क्लिक करेंगे।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने हितग्राही प्रोफाइल लॉगिन का फॉर्म आएगा।
- लॉगिन फॉर्म में आपको अपना यूजर आईडी डालना है।
- उसके नीचे अपने हितग्राही प्रोफाइल का पासवर्ड दर्ज़ करे।
- पासवर्ड डालने के बाद आपको कॅप्टचा कोड लिखना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप हितग्राही प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हैं।

Hitgrahi Panjiyan Dashboard
जब आप हितग्राही प्रोफाइल लॉगिन करेंगे , तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। उस डैशबोर्ड में मध्य प्रदेश आदिम जाती कल्याण विभाग की योजनाए , आपके जनजाति हितग्राही प्रोफाइल की जानकारी और अन्य ऑनलाइन सर्विस होंगी।
हितग्राही पंजीयन डैशबोर्ड पर आपके खाते का विवरण होगा। आप किस योजना के लिए पात्र है, वो वहां बताया जायेगा। हितग्राही डैशबोर्ड में पंजीकरण का स्टेटस चेक कर सकते है।